वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अध्यादेश के जरिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया जाएगा। घरेलू कंपनियां अगर अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22% टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17% होगी। कॉर्पोरेट टैक्स की मौजूदा दर 30% है। सेस और सरचार्ज मिलाकर 34.94% टैक्स लगता है। यानी नई दरों के मुताबिक कंपनियों की टैक्स देनदारी करीब 10% घट जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि कोई कंपनी अगर अभी छूट ले रही है तो वह टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेगी। नई टैक्स दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरें दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे कम होंगी।
नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर सिर्फ 15% टैक्स लगेगा
सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01% होगी। उन्हें भी अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। नई कंपनियों के लिए पहले टैक्स की दर 25% थी। सेस, सरचार्ज मिलाकर प्रभावी दर 29.12% थी। यानी नई कंपनियों की टैक्स देनदारी 12% कम हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में छूट देने से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।
शेयर बाजार से जुड़े ऐलान
शेयरों की बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। जिन कंपनियों ने 5 जुलाई से पहले शेयर बायबैक की घोषणा की थी। उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट में इसका ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री के ऐलानों से शेयर बाजार में 2250 अंक का उछाल आया।